आरबीआई में बैंकों की शिकायत कैसे करें ?

आरबीआई में बैंकों की शिकायत कैसे करें ? शिकायत प्रबंधन प्रणाली (सीएमएस) (How to Complain RBI against Banks in Hindi), [RBI Complaint Management System (CMS) Portal, Application] File Complaints Online with Ombudsman Against Banks

हमारे देश में आरबीआई यानि रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया सबसे बड़ा बैंक है, जिसके अंतर्गत देश में जितने भी बैंक या गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है सभी कार्य करती हैं. और बैंकों द्वारा किये जाने वाले सभी कार्य आरबीआई के कुछ नियमों के मुताबित ही किये जाते हैं. ऐसे में यदि कोई बैंक या गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी अपने ग्राहक के साथ धोखाधड़ी करती है. तो अब उन ग्राहकों को परेशान होने की जरुरत नहीं है, क्योंकि अब वे उस बैंक की शिकायत सीधे ऑनलाइन आरबीआई में कर सकते हैं. जी हां आरबीआई ने एक ऐसे सिस्टम की शुरुआत की है जिसके तहत अब कोई भी व्यक्ति आरबीआई में किसी भी बैंक की शिकायत ऑनलाइन कर सकता है. आप बैंक की शिकायत आरबीआई बैंक में कैसे और किस तरह से कर सकेंगे, यह जानकारी आपको नीचे इस लेख में दी गई है.

How to complain RBI against bank

आरबीआई की शिकायत प्रबंधन प्रणाली 

1. एप्लीकेशन का नामआरबीआई की शिकायत प्रबंधन प्रणाली (सीएमएस)
2. एप्लीकेशन का लांचआरबीआई के गवर्नर शक्तिकांता दास जी द्वारा
3. एप्लीकेशन के लांच की तारीख जून 2019
4. सीएमएस एप्लीकेशन पोर्टलhttps://cms.rbi.org.in/cms/IndexPage.aspx?aspxerrorpath=/cms/cms/indexpage.aspx
5. शिकायत कौन कर सकता हैदेश का कोई भी नागरिक

आरबीआई के शिकायत प्रबंधन प्रणाली (सीइसएस) की विशेषतायें एवं लाभ

आम जनता की सीएमएस पोर्टल तक पहुँच :-

हमारे देश की आम जनता अब आरबीआई के अंतर्गत आने वाले बैंकों या गैर – बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में से किसी के भी खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए आरबीआई के सीएमएस पोर्टल तक पहुँच सकती हैं.

शिकायत के लिए बैंक एवं अन्य संस्थान :-

इस प्रणाली में आरबीआई की सभी विनियमित संस्थाओं को शामिल किया गया है, जिसकी शिकायत की जा सकती हैं. और वे संस्थान व्यावसायिक बैंक, शहरी सहकारी बैंक या गैर – बैंकिंग वित्तीय कंपनी में से कोई भी हो सकते हैं.

भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज :-

बैंक द्वारा कई बार ऐसी गलतियाँ की जाती हैं जहाँ आपको लगता है कि बैंक सही तरीके से कार्य नहीं कर रहा है. तो अब उनके द्वारा की गई धोखाधड़ी के खिलाफ आवाज उठाने के लिए एक अधिकारिक रूप में शिकायत प्रणाली शुरू हो गई है. इस प्रणाली में आपको ‘बैंकिंग लोकपाल’ का उपयोग करना होगा, जिससे आप किसी भी बैंकों के खिलाफ शिकायत ऑनलाइन कर सकते हैं.

दी जाने वाली सुविधा :-

आरबीआई की शिकायत प्रबंधन प्रणाली एसएमएस या ईमेल नॉटिफीकेशन के माध्यम से एकनॉलेजमेंट की रसीद भेजेगी, ताकि यह सुनिश्चित हो कि आपकी शिकायत आरबीआई तक पहुँच गई है. और इसके साथ ही यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर के माध्यम से स्टेटस ट्रैकिंग, क्लोजर की रसीद और अपील की फाइलिंग जैसी सुविधा भी प्रदान की जा रही है.

ग्राहकों की शिकायत पर प्रतिक्रिया :-

आरबीआई के इस शिकायत प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से ग्राहकों को यह सुविधा भी दी गई है, कि वे चाहे तो शिकायत के साथ ही शिकायत के निवारण के लिए अपने अनुभव के अनुसार वोलंटरी फीडबैक भी दे सकते है.

स्टेटस को ट्रैक करने के लिए :-

इस सीएमएस एप्लीकेशन को आप कंप्यूटर एवं मोबाइल फोन दोनों में ही एक्सेस कर सकते हैं. साथ ही इसमें की गई शिकायतों का स्टेटस ट्रैक करने के लिए आरबीआई द्वारा जल्द ही एक ‘इंटरैक्टिव वौइस रिस्पांस’ प्रणाली भी शुरू की जा सकती है.

बैंकिंग सिस्टम के प्रति विश्वास :-

इस एप्लीकेशन से लोग बैंकिंग सिस्टम के प्रति विश्वास बनाये रख पाएंगे. और लोगों को इसके प्रति जागरूक करने के लिए सुरक्षित बैंकिंग प्रैक्टिसेज एवं विभिन्न सेलिब्रिटीज के वीडियो भी बनाये गये हैं.

सेवा को बेहतर बनाने के लिए :-

इस प्रणाली के माध्यम से ग्राहकों को जो भी बैंक के कारण परेशानी हो रही है या उनकी बैंक से जो भी अपेक्षाएं हैं, उन सभी चीजों का निवारण करने की सेवा प्रदान की जायेगी.

आरबीआई में बैंकों की शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया (Filing Complaints of Banks in RBI)

आरबीआई में जितने भी विनियमित बैंक या अन्य वित्तीय संस्थाएं हैं, उनके खिलाफ किसी की मामलें में अब ऑनलाइन शिकायत दर्ज की जा सकती है. इसके लिए ही यह सीएमएस प्रणाली को डिज़ाइन किया गया है. अतः इसमें शिकायत करने की प्रक्रिया निम्न प्रकार से है –

  • बैंकों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए आपको सबसे पहले आरबीआई की अधिकारिक वेबसाइट https://www.rbi.org.in/HOME.ASPX पर क्लिक करना है.
  • अब आप इस वेबसाइट के होम पेज पर पहुँच जायेंगे, जहाँ आपको बाएँ ओर आरबीआई का एक लोगो दिखाई देगा. जिसके नीचे ‘लॉज अ कंप्लेंट’ लिखा हुआ होगा, आप उस पर क्लिक करें.
  • अब आपके सामने एक नये पेज में ‘फाइल अ कंप्लेंट’ की लिंक वाली बटन दिखाई देगी. उसे क्लिक करें. और फिर आपके सामने शिकायत भरने का पेज खुल जायेगा.
  • यहाँ आपको सबसे पहले ड्रॉपडाउन से यह सेलेक्ट करना होगा कि आप किसके खिलाफ शिकायत दर्ज कर रहे हैं यानि शिकायत बैंक या एनबीएफसी या सिस्टम पार्टिसिपेंट में से किसके खिलाफ है आपको इसका चुनाव करना है.
  • जैसे ही आप यह सेलेक्ट कर लेंगे आपके सामने लॉज कंप्लेंट पर कुछ जानकारी भरने के लिए कहा जायेगा. जिसमे आपको अपने शिकायत किये जाने वाले बैंक से संबंधित सभी जानकारी जैसे शिकायत करने वाले का बैंक का नंबर, राज्य, जिला, बैंक, ब्रांच का नाम आदि भरना होगा.
  • इसके बाद नेक्स्ट पेज में शिकायत करने वाले व्यक्ति की सभी जानकारी जैसे कि नाम, पता, मोबाइल नंबर आदि और भी कुछ जानकारी भरनी होगी. और साथ में शिकायत का प्रकार भी बताना होगा कि आपको किस तरह की शिकायत करना है जैसे ई-वालेट, ट्रांजक्शन या कार्ड से संबंधित कुछ परेशानी या कोई और परेशानी हो तो वो भी बतानी होगी.
  • अब अगले पेज में आपको बैंक से संबंधित आपकी कुछ जानकारी जैसे बैंक अकाउंट नंबर, एटीएम या डेबिट या क्रेडिट कार्ड की कुछ जानकारी आदि देना आवश्यक है. यहाँ आपको एक कंप्लेंट कमेंट बॉक्स भी दिखाई देगा उसमे आपको अपनी शिकायत दर्ज करनी है.
  • इसके बाद वाले पेज में कुछ और जानकारी दी हुई होगी, जिसे अच्छे से पढ़ कर आप एक्सेप्ट बटन पर कर फिर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें.
  • यदि आपको बैंक के उस व्यक्ति के बारे में कुछ भी जानकारी हैं, जिसके कारण बैंक में यह सब गड़बड़ी हो रही हैं तो आप उस व्यक्ति की जानकारी भी यहाँ दे सकते हैं. इसके लिए भी विकल्प यहां दिया हुआ होगा. और फिर यह सब भर जाने के बाद आप फिर से नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें.
  • अब यहाँ आपसे शिकायत से संबंधित दस्तावेज को अपलोड करने के लिए कहा जायेगा, यदि आपके पास बैंक की धोखाधड़ी से संबंधित कोई दस्तावेज है जिसकी आपने शिकायत की है तो उसे आप इसमें अपलोड करें.
  • अब अंत में प्रोसीड बटन आपके सामने आ जाएगी, फिर उसे आप क्लिक करें. इस तरह से आपके द्वारा की गई बैंक की शिकायत आरबीआई में दर्ज हो जाएगी.
  • शिकायत दर्ज होने के बाद आपकी स्क्रीन पर एक एकनॉलेजमेंट स्लिप शो होगी, उसे आप सुरक्षित कही रख लें क्योंकि ये आपको शिकायत का स्टेटस चेक करने में मदद करेगी.
  • इन शिकायतों के बारे में आरबीआई के लोकपाल या क्षेत्रीय कार्यालय को निर्देशित किया जाएगा.

इस तरह से आपकी शिकायत आरबीआई तक पहुँच जाएगी, फिर आपके द्वारा की गई शिकायत की जाँच की जाएगी. यदि आपने जो शिकायत की है वो सही पाई गई तो बैंक के उस अधिकारी पर कार्यवाही की जाएगी. अतः इस प्रकार शिकायत से संबंधित प्रक्रिया पूरी होगी.

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