हिमाचल प्रदेश प्रवासी श्रमिक घर वापसी पंजीकरण at covid19epass.hp.gov.in

हिमाचल प्रदेश प्रवासी श्रमिक घर वापसी पंजीकरण (ऑनलाइन आवेदन फॉर्म, डायरेक्ट पोर्टल लिंक) (Himachal Pradesh Pravasi Shramik Online Registration in hindi, helpline number at covid19epass.hp.gov.in) 

लॉकडाउन की वजह से हजारों श्रमिक हिमाचल प्रदेश में फंस गए हैं और साथ ही कुछ हिमाचल प्रदेश के नागरिक दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा ऑनलाइन वेब पोर्टल जारी कर दिया गया है। जिसमें आवेदन करके हिमाचल प्रदेश में फंसे हुए नागरिक अपने घर वापस जा सकते हैं और दूसरे राज्यों में फंसे नागरिक वापस हिमाचल प्रदेश आने के लिए आवेदन भर सकते हैं। आइए जान लेते हैं हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी किए गए वेब पोर्टल की प्रक्रिया के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन।

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हिमाचल प्रदेश प्रवासी श्रमिक पंजीकरण आवेदन प्रक्रिया

  • सबसे पहले आवेदकों को हिमाचल सरकार द्वारा जारी की गई ऑनलाइन वेब पोर्टल पर क्लिक http://covid19epass.hp.gov.in/ करना होगा।
  • वेब पोर्टल पर जाने के बाद आपको वहां पर तीन विकल्प नजर आएंगे:जिसमें से पहला विकल्प उनके लिए है जो अपने वाहन के जरिए दूसरे राज्य में जाना चाहते हैं। पहले विकल्प पर क्लिक करके वह अपने वाहन सहित दूसरे राज्य में जाने के लिए ईपास प्राप्त कर सकते हैं।
  • जैसे ही आप पहले विकल्प पर क्लिक करते हैं वहां पर बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे जिसमें सबसे पहले आपको अपना डिस्ट्रिक्ट भरना होगा।
  • डिस्ट्रिक्ट के बाद आपको अपना तहसील और आप किस जगह से किस जगह पर जाना चाहते हैं उसका पूरा पता वहां पर आपको भरना होगा।
  • केंद्र सरकार द्वारा यह घोषणा की गई है कि एक वाहन में केवल एक ही व्यक्ति एक राज्य से दूसरे राज्य में जा सकता है इसके लिए वहां पर उस व्यक्ति का नाम भी आपको भरना होगा।
  • व्यक्ति के नाम के बाद उसका फोन नंबर और सरकार एक आईडी भी वहां पर फॉर्म में पूछी जाएगी।
  • आप वहां पर अपना आधार कार्ड नंबर या पैन कार्ड नंबर अथवा पहचान पत्र का नंबर भी भर सकते हैं।
  • वहां पर आपसे यह भी पूछा जाएगा कि आप कहां पर जा रहे हैं और उनसे आप का क्या रिलेशन है साथ ही उनका नाम भी वहां पर भरने के लिए आपको कहा जाएगा।
  • उसके बाद आपसे यह पूछा जाएगा कि आप किस तरह का पास प्राप्त करना चाहते हैं। आप एक सरकारी अधिकारी है तो आपको एक सरकारी अधिकारी का पास प्राप्त होगा यदि आप किसी और सहायता कार्य से जुड़े हुए हैं तो आपको उस सहायता कार्य का ही पास हिमाचल सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा अन्यथा यदि आप किसी और कार्य से दूसरे राज्य में जाना चाहते हैं तो आपको उस कार्य का पूरा ब्यौरा वहां पर देना होगा।
  • उस प्रक्रिया में आपको अपना वाहन भी बताना होगा कि आप गाड़ी से जा रहे हैं या दो पहिया वाहन से। उस वाहन का पूरा नंबर के साथ-साथ आपको पास बनवाने की तिथि का भी चुनाव करना होगा कि आपको कब पास बनवाना है और आपको कब पास चाहिए।
  • साथ ही आपसे वहां पर समय भी पूछा जाएगा कि आपको किस समय से लेकर कितने समय तक का पास चाहिए और फिर आपसे पूछा जाएगा कि आप एक गाड़ी में कितने लोगों के साथ जा रहे हैं या फिर अकेले ही यात्रा करने वाले हैं।
  • आपको फॉर्म में एक विकल्प और नजर आएगा जहां पर आप से पूछा जाएगा कि आपने आरोग्य सेतु एप इंस्टॉल किया है या नहीं।
  • पूरा फॉर्म भरने के बाद वहां पर एक नंबर आपको पिक्चर में दिखाई देगा जिसे भरने के बाद आप अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं।

हिमाचल से अन्य राज्य में जाने के लिए प्रवासी पंजीयन

दूसरा विकल्प उन व्यक्तियों के लिए है जिनके पास अपना कोई वाहन नहीं है परंतु वे दूसरे राज्य में जाना चाहते हैं। इस फॉर्म के अंदर भी आपसे निम्नलिखित जानकारी भरने के लिए कहा जाएगा:-

  • सबसे पहले आपसे यह पूछा जाएगा कि आप किस राज्य से हैं और किस डिस्ट्रिक्ट में किस जगह पर मौजूद हैं।
  • उसके बाद आपसे यह पूछा जाएगा कि आप किस राज्य के किस डिस्ट्रिक्ट और किस जगह पर जाना चाहते हैं।
  • तत्पश्चात आपको वहां पर अपने तहसील की जानकारी भी भरनी होगी।
  • उसके बाद आपसे आपका नाम पूछा जाएगा जो व्यक्ति उसी पास के जरिए यात्रा करना चाहता है उसका नाम, आयु और मोबाइल नंबर के साथ साथ व्यक्तियों की संख्या भी पूछी जाएगी।
  • यदि आप अकेले यात्रा कर रहे हैं तो आपको अपनी आयु फॉर्म में दर्ज करानी होगी अन्यथा आपके साथ यात्रा करने वाले सभी व्यक्तियों की आयु और नाम आपको वहां पर बताने होंगे।
  • उसके बाद वेरिफिकेशन के लिए आपको एक कोड नजर आएगा जिसको दिए हुए कॉलम में डालने के बाद क्लिक करते ही आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा।

दुसरे राज्यों में फंसे हिमाचली लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन –

तीसरा विकल्प उन लोगों के लिए रखा गया है जो व्यक्ति दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं और अपने राज्य में वापस आना चाहते हैं और साथ ही जो हिमाचल राज्य में है वह दूसरे राज्यों में जाना चाहते हैं:-

  • उन व्यक्तियों को सबसे पहले अपना डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में बताना होगा। जिस पते पर अभी आप वर्तमान समय में रह रहे हैं उसका पूरा ब्यौरा वहां पर देना होगा।
  • तत्पश्चात जिस जगह पर आप जाना चाहते हैं उस राज्य और स्थान का नाम आपको वहां पर भरना होगा।
  • यात्रा करने वाले व्यक्ति का नाम, मोबाइल नंबर, जहां पर वह जाना चाहता है उस रिश्तेदार का संबंध उसका नाम और आवेदक का पहचान पत्र अथवा आधार कार्ड नंबर भी उस फॉर्म में पूछा जाएगा।
  • वह किस तरह का ईपास प्राप्त करना चाहता है उसका पूरा ब्योरा भी आवेदन कर्ता को उस फॉर्म में भरना होगा जैसे कि हमने पहली प्रक्रिया में बताया है।
  • आखिर में वहां पर एक कोड आपको दिखाई देगा जिसे दिए हुए विकल्प में आपको भरना होगा।
  • तत्पश्चात आपसे वहां पर यह भी पूछा जाएगा कि आपने आरोग्य सेतु एप अपने फोन में डाउनलोड किया है या नहीं।
  • उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट करने के लिए तैयार हो चुका है सबमिट के बटन पर क्लिक करते ही आपका आवेदन पूरा हो जाएगा।

हिमाचल सरकार द्वारा जारी की गई इस वेबसाइट के जरिए सभी प्रवासी एक राज्य से दूसरे राज्य में आसानी से यात्रा कर सकते हैं। और साथ ही सरकार द्वारा उन्हें सभी सुविधाएं भी प्रदान की जा रही है।

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