मुख्यमंत्री शहरी श्रमिक रोजगार योजना 2020 (श्रमिक – शहरी रोजगार मंजूरी फॉर कामगार) (जॉब कार्ड गारंटी, आवेदन फॉर्म, पंजीयन, पात्रता) Jharkhand SHRAMIK (Shahri Rozgar Manjuri For Kamgar, Urban Poor)
लॉकडाउन के कारण कई मजदूर अपनाजमाजमाया काम छोड़ कर अपने घर वापस लौट चुके हैं, ऐसे में अब उनके पास उनके राज्य में करने के लिए कोई नौकरी नहीं रह गई है. इसीलिए केंद्र एवं राज्य सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह इन प्रवासी मजदूरों को रोजगार के अवसर प्रदान करें. इसी दिशा में कार्य करते हुए झारखंड सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए मुख्यमंत्री शहरी श्रमिक रोजगार योजना शुरू करने का फैसला लिया है इसके अंतर्गत यह भी फैसला लिया गया है कि रोजगार के अवसर प्रदान किए जाने के बावजूद अगर किन्ही मजदूरों को रोजगार नहीं मिलता है तो सरकार द्वारा उन्हें बेरोजगारी भत्ता से लाभान्वित किया जाएगा ।आइए जानते हैं इस योजना को विस्तार से

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मुख्यमंत्री शहरी श्रमिक योजना क्या है
इस योजना का फुल फॉर्म शहरी रोजगार मंजूरी फॉर कामगार है जिसे मुख्यमंत्री शहरी श्रमिक योजना के नाम से जाना जाता है।यह योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजना मनरेगा की तरह कार्य करेगी परंतु उसके लाभार्थी अर्बन अर्थात शहरी मजदूर होंगे। योजना का मुख्य उद्देश्य मजदूरों को रोजगार प्रदान करना है ताकि वह इन कठिन परिस्थितियों में अपना और अपने परिवार का पालन पोषण कर सके।
मुख्यमंत्री शहरी रोजगार योजना के मुख्य बिंदु इस प्रकार है
100 दिन रोजगार-
इस योजना के अंतर्गत मनरेगा के तरह ही सरकार ने 100 दिनों तक का रोजगार देने का निर्णय लिया है अर्थात 1 वर्ष में मजदूर 100 दिन का मेहनताना कमा सकेगा।
जॉब कार्ड सुविधा-
इस योजना के अंतर्गत भी मजदूरों को जॉब कार्ड प्रोवाइड किए जाएंगे जिसके तहत मजदूरों द्वारा किए जाने वाले काम का हिसाब रखा जाएगा ताकि इसकी जानकारी काम देने वाले एवं मजदूर दोनों के पास हो । जॉब कार्ड के लिए मजदूरों को पंजीयन करवाना अनिवार्य होगा।
बेरोजगारी भत्ता-
इस योजना के अंतर्गत अगर कोई मजदूर आवेदन करता है परंतु उसे 15 दिनों तक कोई रोजगार प्राप्त नहीं होता है तो उस स्थिति में सरकार द्वारा इन मजदूरों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा।
बेरोजगारी भत्ता राशि-
- बेरोजगारी भत्ता एक तरह के आर्थिक सहयोग होता है जो कि एक नियत समय तक किसी भी बेरोजगार व्यक्ति को दिया जाता है यहां पर सरकार द्वारा कुछ नियम शुरू किए गए हैं जिसके अंतर्गत अगर मजदूर को कोई रोजगार नहीं मिलता है तो पहले महीने में उसे उस न्यूनतम मजदूरी का चौथा भाग दिया जाएगा।
- 2 महीने के बाद उसे 100 दिन के हिसाब से आधी मजदूरी दे दी जाएगी।
- एवं 100 दिन पूरे हो जाने पर उस मजदूर को पूरे 100 दिन की मजदूरी भत्ते के रूप में सरकार की तरफ से दे दी जाएगी।
इस बीच मजदूर और विभाग पूरी तरह से कोशिश करता रहेगा कि मजदूर को कोई बेहतर कार्य मिल सके जैसे ही उसे कार्य मिल जाएगा मजदूरी भत्ता मिलना बंद कर दिया जाएगा।
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर
योजना के अंतर्गत जो भी पारिश्रमिक दिया जाएगा वह 15 दिनों के भीतर मजदूरों के खाते में जमा करवाई जाएगी।
अन्य सुविधा
मजदूरों के लिए इस योजना के अंतर्गत अन्य सुविधाएं भी विभाग द्वारा देना जरूरी होगा इस योजना के अंतर्गत सर्वप्रथम सरकार को उस मजदूर को प्रथम प्रायरिटी देनी होगी जो कि उसी स्थान का रहने वाला है।
विभाग को यह भी सुविधा देनी होगी कि मजदूरों को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो और उनके स्वास्थ्य पर कोई भी बुरा प्रभाव ना पड़े साथ ही वहां पर फर्स्ट एड बॉक्स की सुविधा उपलब्ध हो एवं महिला मजदूरों के लिए उचित सुविधा हो साथ ही उनके बच्चों की देखभाल के रखने के लिए एक अच्छा स्थान बना हुआ हो ताकि किसी भी मजदूर को कार्य करने में कोई परेशानी ना हो।
मुख्यमंत्री शहरी रोजगार योजना पात्रता नियम
उम्र संबंधी
इस योजना के अंतर्गत जो भी व्यक्ति काम प्राप्त करना चाहता है उसकी उम्र 18 वर्ष अथवा उससे अधिक होना जरूरी है उसे छोटे बच्चों से काम करवाना हमारे देश में अपराध है।
स्थानीय निवासी
यह योजना स्थानीय लोगों के लिए शुरू की गई है इसी लिए जरूरी है कि जो भी मजदूर इस योजना के अंतर्गत काम करना चाहता है वह एक अप्रैल 2015 से उसी शहर का निवासी रहा हो।
अन्य कोई कार्ड ना हो
अगर मजदूर के पास मनरेगा अथवा मनरेगा के समान कोई भी अन्य जॉब कार्ड है तो वह इस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं हो सकता।
बैंक खाता होना अनिवार्य
इस योजना के अंतर्गत पारिश्रमिक सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी इसीलिए मजदूर के पास स्वयं का बैंक खाता होना अनिवार्य है साथ ही वह बैंक खाता आधार कार्ड से जुड़ा हुआ होना भी जरूरी है।
लगने वाले महत्वपूर्ण दस्तावेज
- बैंक पासबुक
- आधार कार्ड
- आयु प्रमाण पत्र
- मूल निवासी प्रमाण पत्र
मुख्यमंत्री शहरी रोजगार योजना पंजीयन प्रक्रिया
इस योजना के अंतर्गत झारखंड सरकार द्वारा अभी इतनी ही जानकारी दी गई है रंजन संबंधित जानकारी जैसे ही लांच की जाएगी हम अपने स्टेज पर अपडेट कर देंगे। विभाग द्वारा पंजीयन की प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। इस पोर्टल के माध्यम से श्रमिक इस योजना के अंतर्गत पंजीयन करवा सकेंगे जैसे ही पंजीयन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी विभाग द्वारा एक जॉब कार्ड बनवा कर श्रमिक को दिया जाएगा जो कि इस पूरी योजना के बारे में जानकारी संलग्न करेगा।
मुख्यमंत्री कि यहां आजीविका योजना बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है इस योजना से शहरी मजदूरों को काफी लाभ प्राप्त होगा फिलहाल यह जिम्मेदारी बनती है कि केंद्र एवं राज्य सरकार मिलकर इन बेरोजगारों के लिए रोजगार के अवसर जल्द से जल्द खड़े करें।
झारखण्ड
श्रमिक – शहरी रोजगार मंजूरी फॉर कामगार
जॉब गारंटी जिसमे कम से कम १०० दिनों तक का रोजगार दिया जाता हैं
मनरेगा
शहरी प्रवासी श्रमिक
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 2020 में
ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों तरीकों से, जल्दी ही लांच होगा पोर्टल
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