झारखंड प्रवासी श्रमिक घर वापसी पंजीकरण (ऑनलाइन आवेदन फॉर्म, डायरेक्ट पोर्टल लिंक) (Jharkhand Pravasi Shramik Online Registration in hindi, helpline number)
गृह मंत्रालय से अनुमति मिलते ही सभी राज्यों ने अपने राज्य के निवासियों के लिए वेबसाइट पोर्टल सेवा आरंभ कर दी है। एक्सरसाइज पोर्टल के जरिए वे लोग आवेदन भर सकते हैं जो दूसरे राज्यों में तालाबंदी के दौरान फस गए हैं। उन्हें वापस उनके मूल स्थान पर पहुंचाने के लिए झारखंड सरकार द्वारा आधिकारिक वेबसाइट जारी कर दी गई है जिसके माध्यम से वे आसानी से अपना पंजीकरण दर्ज करा सकते हैं और उसके बाद उन्हें विशेष ट्रेनों के जरिए वापस उनके निधन तक पहुंचाया जाएगा। आइए डालते हैं सरकार द्वारा जारी की गई इस योजना पर एक नजर।

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झारखंड प्रवासी श्रमिक वापसी ऑनलाइन पंजीयन फॉर्म
यदि किसी झारखंड प्रवासी जो किसी दुसरे राज्य में फंस गया है, अपना पंजीकरण कराकर घर वापस आ सकता है, आवेदन के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया है –
- सबसे पहले झारखंड सरकार द्वारा जारी की गई आधिकारिक वेबसाइट क्लिक हियर पर उस व्यक्ति को जाना होगा।
- मुख्य पृष्ठ पर पहुंचते ही वहां पर आपको प्रवासी श्रमिक पंजीकरण झारखंड का विकल्प दिखेगा जिस पर आप को क्लिक करना होगा।
- फिर आपको प्रवासी श्रमिकों के लिए एक फॉर्म नजर आएगा जिसे आपको अपनी जानकारी के साथ सत्यापित करते हुए भरना होगा।
- उसके साथ आपको अपने दस्तावेज भी अपलोड करने होंगे।
- फॉर्म पूरा भर जाने के बाद जब आप सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे तब आपका फॉर्म पूरी तरह से सबमिट हो जाएगा।
- यदि आप उसका प्रिंट आउट प्राप्त करना चाहते हैं तो भविष्य के लिए उसका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं।
श्रमिक स्पेशल ट्रेन जानकारी
केंद्र सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य सरकार को आदेश दे दिया गया है कि अलग-अलग हिस्सों में फंसे हुए लाखों मजदूरों को उनके घर पहुंचाने का काम किया जाए। गृह मंत्रालय से मंजूरी पास होते ही सभी राज्य सरकार अपने राज्य के नागरिकों को वापस अपने राज्यों में लाने में जुटी हुई है। जिनके लिए एक स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था की गई है जो तेलंगाना के लिंगमपल्ली में फंसे हुए मजदूरों को झारखंड के हाथिया पहुंचाएगी। इस ट्रेन के जरिए एक समय पर ही 1200 मजदूरों को झारखंड पहुंचाया जाएगा। तेलंगाना में झारखंड राज्य के विभिन्न स्थान जैसे पलामू, गढ़वा, कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह, देवघर, जामताड़ा, गोड्डा, सरायकेला, खरसावां, लातेहार, पाकुड़ और साहिबगंज जिलों के मजदूर शामिल है। उन्हें उनके घर तक पहुंचाने का काम इस ट्रेन के जरिए किया जाएगा।
प्रवासी यात्री लिस्ट
झारखंड सरकार द्वारा आरंभ की गई इस योजना के अंतर्गत जो व्यक्ति दूसरे राज्य में फंसे हुए हैं यदि वे आवेदन भरते हैं और उनका नाम इस लिस्ट में शामिल होता है तभी वे इस ट्रेन के जरिए यात्रा कर पाएंगे। सरकार के दिशा निर्देश अनुसार राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया गया प्रत्येक राज्य का नोडल अधिकारी आवेदन कर्ताओं की सूची पूरी जांच पड़ताल के बाद ही बनाएंगे और जिन प्रवासी मजदूरों और विद्यार्थियों का नाम उस सूची में आएगा उन्हें ही एक राज्य से दूसरे राज्य जाने का अवसर प्राप्त होगा। किसी भी कारण से यदि आवेदन करता व्यक्ति का नाम रद्द कर दिया जाता है और उस लिस्ट में शामिल नहीं होता है तो वह इस योजना के तहत यात्रा नहीं कर पाएंगे।
सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देश
- आवेदन किए गए व्यक्ति की पूरी जांच पड़ताल के बाद ही इस सूची में उनका नाम दर्ज किया जाएगा।
- यात्रियों को भोजन अथवा टिकट के बदले किसी भी राशि का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है।
- ट्रेन में सफर के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा और मास्क भी पहनना जरूरी है।
- लिस्ट में दर्ज किए गए नाम के अलावा और कोई भी व्यक्ति टिकट खरीदने के बाद भी सफर नहीं कर पाएगा।
- जो लोग अपने घर वापस जाने के लिए इन स्पेशल ट्रेन में सफर करेंगे उन्हें उनके घर पर पहुंचाने से पहले 14 दिन के लिए क्वॉरेंटाइन में रखा जाएगा।
प्रवासी मजदूरों के पंजीकरण के लिए महत्वपूर्ण बिंदु
कोविड-19 की इस महामारी की वजह से बेचारे गरीब मजदूर जो दूसरे राज्य में फस गए हैं वह बुरी तरह से पिसकर रह गए हैं। उनकी समस्याओं का समाधान ढूंढते हुए सरकारों द्वारा उन्हें वापस भेजने की तैयारी करते हुए निम्नलिखित दिशानिर्देश भी जारी किया है।
- बसों/ट्रैनों में यात्रियों को बिठाने से पहले उन्हें पूरी तरह से साफ सफाई करने के बाद सैनिटाइज भी किया जाएगा।
- जिन यात्रियों का नाम सूची में दर्ज हो जाएगा अथवा दर्ज होना बाकी होगा उन्हें बस व ट्रेन में चढ़ाने से पहले उनकी पूरी तरह से स्क्रीनिंग की जाएगी।
- यदि आवेदन कर्ता के पास कोई अपना वाहन भी है जिसे वह अपने साथ ले जाना चाहता है तो उसके लिए नोडल अधिकारी के पास पहले से उसे सूचना देनी होगी।
- यदि कोई श्रमिक अथवा विद्यार्थी नियमों का पालन ना करता देखा गया तो उसके ऊपर सख्त कार्यवाही भी करने का आदेश सरकार ने जारी किया है।
- आवेदन कर्ता के मोबाइल में आरोग्य सेतु एप होना अनिवार्य है ताकि नोडल अधिकारी द्वारा उस व्यक्ति की स्क्रीनिंग और ट्रैकिंग आसानी से की जा सके।
श्रमिक ट्रेन पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज
- श्रमिकों को अपना आवेदन भरते समय अपना पहचान पत्र अर्थात आधार कार्ड, मतदाता कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस अवश्य दिखाना होगा।
- अपने मूल निवास का पता प्रमाण भी आवेदन भरते समय दिखाना होगा।
- आवेदन भरते समय पंजीकृत मोबाइल नंबर भरना भी आवश्यक।
- जिस पते पर आवेदन कर्ता को जाना है उस पते का भी पूरा ब्यौरा आवेदन के समय देना होगा।
- जिस राज्य में अभी आप मौजूद हैं उस राज्य के निवास का पता भी आपको आवेदन करते समय भरना होगा।
- बिहार में रहने वाले अपने परिवार के किसी सदस्य अथवा रिश्तेदार का संपर्क नंबर भी आपको वहां पर जमा कराना होगा।
FAQs
A- झारखंड के प्रवासी श्रमिकों को पंजीकरण के दौरान आवेदन कर्ता को अपने परिवार के सदस्यों का विवरण पासपोर्ट साइज फोटो और आवासीय प्रमाण पत्र जमा कराना आवश्यक है।
A- जिस राज्य में वह व्यक्ति वापस जाना चाहता है उस राज्य के संबंधित वेब पोर्टल पर जाकर अपना पंजीकरण उस व्यक्ति को कराना चाहिए ताकि वह अपने राज्य वापस लौट सके।