मध्यप्रदेश कॉविड – 19 लॉकडाउन ई – पास के लिए सरकार ने जारी की ऑनलाइन आवेदन/पंजीयन करने की सुविधा [Apply] Madhya Pradesh COVID-19 Lockdown e-Pass Online Application Form 2020 apply at https://mapit.gov.in/covid-19/ Eligibility, Documents, Rules, Portal, APP
जहां पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ है वहीँ लोगों को कुछ महत्वपूर्ण आवश्यकताओं के लिए घर से बाहर जाना होता है, तो उनके लिए प्रत्येक राज्य सरकार ने कर्फ्यू पास की सुविधा शुरू की हैं. इसका उपयोग करके लोगों को बाहर जाने की अनुमति मिल जाती हैं. मध्यप्रदेश सरकार ने भी राज्य में कुछ आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों के लिए, श्रमिकों के लिए एवं अन्य लोगों के लिए ई – पास सुविधा शुरू की है, साथ ही इसके लिए हालही में उन्होंने ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू कर दिया हैं जिससे अब वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसके बारे में विस्तार से जानकारी आपको हमारे इस लेख में मिल जाएगी.
नाम | मध्यप्रदेश कॉविड – 19 लॉकडाउन ऑनलाइन ई – पास |
शुरुआत की तारीख | 17 अप्रैल, 2020 |
घोषणा की गई | मध्यप्रदेश सरकार द्वारा |
अप्लाई करने की अंतिम तिथि | 3 मई 2020 |
ई – पास की वैधता | केवल लॉकडाउन पीरियड के दौरान |
मध्यप्रदेश कॉविड – 19 लॉकडाउन ई – पास के लिए पात्रता मापदंड (MP COVID – 19 Lockdown E – Pass Eligibility Criteria)
- मध्यप्रदेश निवासी :- मध्यप्रदेश के इस लॉकडाउन ई – पास के लिए आवेदन केवल मध्यप्रदेश के निवासी ही कर सकते हैं.
- आवश्यक सेवायें देने वाले :- मध्यप्रदेश के ऐसे नागरिक जोकि किसी एनजीओ, सरकारी कार्य, श्रमिक और आवश्यक सेवायें प्रदान करने वाले हैं. उन्हें मध्यप्रदेश कॉविड – 19 लॉकडाउन ऑनलाइन ई – पास बनवाने की अनुमति दी गई है.
मध्यप्रदेश कॉविड – 19 लॉकडाउन ई – पास के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म एवं प्रक्रिया (MP COVID – 19 Lockdown E – Pass Application Form and Process)
- मध्यप्रदेश कॉविड – 19 लॉकडाउन ई – पास के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आवेदकों को https://mapit.gov.in/covid-19/ पर क्लिक करना होगा.
- यहां पहुँचने के बाद उन्हें ‘अप्लाई लॉकडाउन ई – पास’ लिंक पर क्लिक करना होगा.
- इसके बाद ई – पास के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्राप्त करने से पहले एक बॉक्स खुलेगा जिसके माध्यम से आवेदकों को अपने मोबाइल नंबर को सत्यापित करने के लिए कहा जायेगा.
- यहाँ उन्हें अपना मोबाइल नंबर डालना होगा साथ ही जिस जिले में जाने के लिए उन्हें पास की आवश्यकता है उसका चयन करना होगा. और दिए गये कैप्चा कोड को इंटर करने के बाद ‘सबमिट’ बटन पर क्लिक करना होगा.
- फिर आपके मोबाइल फोन में ओटीपी आयेगा, जिसे दर्ज करके उन्हें फिर से ‘सबमिट’ बटन पर क्लिक करना होगा.
- इसके बाद आवेदक की स्क्रीन पर एमपी लॉकडाउन ई – पास का ऑनलाइन आवेदन पत्र 2020 प्रदर्शित हो जायेगा. इसमें उन्हें अपनी प्रोफाइल की जानकारी, पास का विवरण और वाहन का विवरण आदि जानकारी देनी होगी.
- और साथ ही आवेदक को अपने कुछ आवश्यक दस्तावेजों को भी अपलोड करना होगा और अंत में ‘सबमिट एवं सेव’ बटन पर क्लिक करना होगा.
मध्यप्रदेश लॉकडाउन ई – पास के लिए आवेदन करने के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से अप्रूवल की आवश्यकता होगी. जब उनका ई – पास अप्रूव कर लिया जायेगा, तो आवेदक के रजिस्टर्ड मोबाइल फोन में एसएमएस के माध्यम से इसकी जानकारी शो हो जाएगी.
एमपी लॉकडाउन ई – पास किन जिलों में उपलब्ध है (MP Lockdown E -Pass Available in Which Districts)
एमपी लॉकडाउन ई – पास मध्यप्रदेश के 44 जिलों के लिए उपलब्ध है जिनमें भोपाल, मोरेना, शिवपुरी, बरवानी, खरगोन, कटनी, हरदा, मैहर, सागर, उमरिया, नीमच, रायसेन, शियोपुर, दतिया, इंदौर, बुरहानपुर, मंडला, होशंगाबाद, सिंगरौली, टीकमगढ़, डिंडोरी, रतलाम, राजगढ़, भिंड, गुना, धार, बालाघाट, नरसिंहपुर, रीवा, छतरपुर, निवारी, अगर मालवा, शाजापुर, सिहोर, ग्वालियर, चचोड़ा, झाबुआ, छिंदवाडा, सिवनी, सतना, दमोह, अनुपूर, देवास, उज्जैन, विदिशा, अशोकनगर, अलीराजपुर, खंडवा, जबलपुर, बैतूल, सीधी, पन्ना, शहडोल, मंदसौर और नागदा आदि शामिल है.
इन सभी जिलों की स्थिति की समीक्षा 3 दिन के बाद की जाएगी और उसके बाद सरकार द्वारा उन जिलों के निवासियों को ई पास प्रदान करने पर विचार किया जायेगा.
नोट :- आपको बता दें कि ये पास केवल 2 से 3 दिन के लिए वैध रहेगा. और जो भी नागरिक इसका दुरुपयोग करता नजर आयेगा, वह आईपीसी के संबंधित कानूनों के साथ – साथ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत दंड के लिए उत्तरदायी होगा.
यदि आप भी किसी आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्य के लिए ई – पास बनवा चाहते हैं, तो घर बैठे ऑनलाइन ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं. यह बहुत ही आसान प्रक्रिया है.
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