मध्यप्रदेश युवा स्वाभिमान योजना के अंतर्गत दिए जा रहे है 60 हजार रूपए सालाना

मध्यप्रदेश युवा स्वाभिमान योजना के अंतर्गत दिए जा रहे है 60 हजार रूपए सालाना 2.0 (Phase 2) 2020 (New Yuva Swabhiman Yojana MP in Hindi) आवेदन फॉर्म, पात्रता

मध्य प्रदेश में सत्ता बदलाव के बाद कमलनाथ सरकार ने वहां के गरीब बेरोजगारों के लिए ‘मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना’ का शुभारंभ किया था. योजना को 31 जनवरी 2019 को शुरू किया गया था, लेकिन सरकार की लापरवाही की वजह से इस योजना का लाभ राज्य के बेरोजगारों तक नहीं पहुँच पा रहा है. इसलिए योजना के एक साल बाद कमलनाथ सरकार ने इस योजना में बदलाव कर के फेज 2 लांच करने की घोषणा की है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इस योजना लाभ उठा सकें और बेरोजगारी की समस्या प्रदेश से ख़त्म हो सके.

पहले इस योजना के अंतर्गत बेरोजगार लोगों को हर महीने 1,000 रूपए दिए जाते थे, परंतु अब इसे बढ़ाकर 5,000 रूपए कर दिया गया है, ताकि इससे बेरोजगारों को अत्यधिक मात्रा में लाभ मिल सके.

yuva-swabhiman-yojana mp hindi

युवा स्वाभिमान योजना क्या है?

अभी इस समय उन सभी बेरोजगारों को 100 दिन का रोजगार में 4,000 रूपए प्रदान किया जाता था, मतलब साल का 13 हजार रूपए. परंतु इसे अब बढ़ाकर 5,000 रूपए प्रतिमाह तक कर दिया गया है, और 100 दिन की जगह 365 दिन कर दिए गए है, जिससे आने वाले समय में इन सभी मध्य प्रदेश के युवा बेरोजगारों को एक साल में 60 हजार रूपए प्राप्त होंगे.

युवा स्वाभिमान योजना के अंतर्गत मिलने वाले अन्य लाभ –

  • इस योजना के तहत मध्य प्रदेश के शहरी बेरोजगार युवाओं को 365 दिन का रोजगार प्रदान किया जाएगा.
  • इसके अतिरिक्त उनके इच्छा कौशल के हिसाब से उनको उसी क्षेत्र में प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा, जिससे उनकी कुशलता और भी निखर के सामने आ सके.
  • इस योजना का लाभ मध्य प्रदेश के सभी आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस श्रेणी में आने वाले व्यक्तियों को प्रदान किया जाएगा.
  • आज के समय में लगभग मध्य प्रदेश के शहरी इलाकों में 4 मिलियन युवा वर्ग बेरोजगार बैठे हुए हैं. इस योजना के शुरू हो जाने के बाद इन सभी बेरोजगारों को आसानी से रोजगार भी प्राप्त हो सकेगा.
  • इस योजना के आ जाने से मध्य प्रदेश के युवा वर्ग बेरोजगारों को रोजगार की गैरेंटी मिल सकेगी और कुछ हद तक मध्यप्रदेश में बेरोजगारी की स्थिति भी कम हो जाएगी.

योजना के लिए क्या पात्रता है ?

  • इस योजना का लाभ केवल मध्यप्रदेश का मूल निवासी ही ले सकता है.
  • इस योजना का लाभ केवल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आने वाला युवा बेरोजगार ही उठा सकता है.
  • इस योजना का लाभ केवल बेरोजगार युवा वर्ग ही उठा सकता है यदि कोई युवा रोजगार करता है, तो वह इस योजना का लाभ नहीं उठा सकता.
  • इस योजना का लाभ उठाने के लिए युवा बेरोजगार की आयु 21 वर्ष से लेकर 30 वर्ष तक की होनी चाहिए.

युवा स्वाभिमान योजना में आवेदन करने के लिए जरूरी दस्तावेज क्या है ?

  • इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आवेदक के पास उसका आधार कार्ड अनिवार्य होता है.
  • आवेदक के पास आय प्रमाण पत्र का होना आवश्यक है.
  • इस योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक को मूल निवासी प्रमाण पत्र का भी होना आवश्यक है.

‘युवा स्वाभिमान योजना’ ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पोर्टल (How to apply) –

योजना में आवेदन के लिए लाभार्थी को युवा स्वाभिमान योजना पोर्टल में जाना होगा, जहाँ आवेदन की लिंक होगी, जिस पर क्लिक करके फॉर्म प्राप्त होगा. फॉर्म में सारी पर्सनल जानकारी भरकर उसे ऑनलाइन ही जमा करना होगा.

कमलनाथ सरकार ‘युवा स्वाभिमान योजना’ से मध्य प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने के लिए अवसर दे रही है. इस योजना के शुरू होने के बाद मध्यप्रदेश में बेरोजगारी का स्तर काम हो सकेगा.

Other links –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *