नीलाम्बर पीताम्बर जल समृद्धि योजना झारखण्ड 2020-21 (Neelambar Pitambar jal Samridhi Yojana Jharkhand in Hindi) Application Form, Eligibility, Documents]
झारखण्ड राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के श्रमिक वर्ग को रोजगार प्रदान करने के लिए 3 योजनायें शुरू की हैं. जिनमें से एक हैं ‘नीलाम्बर पीताम्बर जल समृद्धि योजना’. जोकि जल संरक्षण के उद्देश्य को भी पूरा करने के लिए शुरू की गई है. आप सभी ये तो जानते हैं कि जल ही जीवन है. ऐसे में उसका संरक्षण करना हर नागरिक का कर्तव्य होता है. इसलिए इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार मजदूरों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करते हुए जल के संरक्षण के लिए किये जाने वाले कार्य उनसे कराना चाहती हैं. और इसके बदले में उनकी आर्थिक मदद करना चाहती है. यदि श्रमिकों को अपने लिए रोजगार की तलाश हैं तो यह योजना उनके लिए कमाई करने का एक जरिये लेकर आई है. ये योजना क्या हैं और लाभार्थी को क्या कार्य करना होगा यह इस लेख के माध्यम से वे जान सकते हैं.

योजना का नाम | नीलाम्बर पीताम्बर जल समृद्धि योजना |
राज्य | झारखण्ड |
लांच की तारीख | 4 मई, 2020 |
लांच की गई | झारखण्ड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी द्वारा |
लाभार्थी | झारखण्ड के प्रवासी मजदूर |
संबंधित विभाग | ग्रामीण विकास विभाग |
Table of Contents
नीलाम्बर पीताम्बर जल समृद्धि योजना की विशेषताएं एवं लाभ
Neelambar Pitambar jal Samridhi Yojana Features and Benefits)
- इस योजना को शुरू करने का सरकार का मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले बेरोजगार मजदूरों को रोजगार प्रदान करने के साथ ही उनका विकास करना, ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना, और साथ ही जल का संरक्षण करना भी है.
- नीलाम्बर पीताम्बर जल समृद्धि योजना को भी झारखंड सरकार ने झारखण्ड के एक शहीद जवान के नाम से शुरू किया है.
- इस योजना में जल संरक्षण के लिए किये जाने वाले कार्य में भूजल पुनर्भरण, वर्षा के जल का भण्डारण कर कृषि जल भण्डारण इकाइयों का निर्माण करना एवं भूजल को चलाना आदि शामिल है. और इन्हीं कार्यों को करने के लिए मजदूरों को रोजगार दिया जा रहा हैं इसके बदले में उन्हें अच्छा खासा वेतन भी दिया जायेगा.
- इस योजना से राज्य के ऐसे जिलों को लाभ मिलेगा, जहां सूखे के कारण पलामू, गढ़वा एवं लातेहार जैसी बारहमासी पानी की समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ता हैं. इससे जल की उपलब्धता में भी वृद्धि होगी.
- इस योजना को शुरू कर राज्य सरकार ने दूसरे राज्य से आने वाले 5 – 6 लाख प्रवासी श्रमिकों के साथ ही कई सारे अन्य श्रमिकों के लिए अगले 5 साल के लिए रोजगार सुनिश्चित करने का लक्ष्य तय किया हैं.
- इस योजना के माध्यम से सरकार ने लगभग 5 एकड़ खेती के लिए योग्य भूमि की सिंचाई करने का भी फैसला किया हैं.
- इस योजना के माध्यम से खेत का पानी खेत में रोका जा सकेगा, जिससे विभिन्न माध्यमों से खेती करने वाले किसानों को भी लाभ मिलेगा.
- इस योजना से सालाना लगभग 5 लाख करोड़ लीटर जल का संरक्षण बढ़ सकेगा.
- सार्वजनिक स्थानों में बनायें गये हैण्डपंप, कुआं आदि के लिए भी यह योजना कारीगर सिद्ध हो सकती हैं.
नीलाम्बर पीताम्बर जल समृद्धि योजना में पात्रता मापदंड
(Neelambar Pitambar jal Samridhi Yojana Eligibility Criteria)
झारखण्ड का निवासी :-
इस योजना के लाभार्थी झारखण्ड के निवासी ही हो सकेंगे. इसके अलावा किसी अन्य राज्य के मजदूरों को इसमें लाभ नहीं दिया जायेगा.
बेरोजगार मजदूर :-
इस योजना में ऐसे मजदूरों को आवेदन करने की अनुमति दी जाएगी जिनके पास एक भी रोजगार नहीं है.
ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले मजदूर :-
इस योजना को ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के साथ – साथ वहां की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए शुरू किया गया है, इसलिए इसमें केवल ग्रामीण क्षेत्र के लोग ही शामिल हो सकते हैं.
प्रवासी मजदूर :-
इस योजना में ऐसे मजदूरों को विशेष रूप से लाभ दिया जायेगा. जिनका देश में वर्तमान में लगे लोकडाउन के चलते बुरा हाल हैं. उनके पास पैसे कमाने का कोई भी साधन नहीं है.
नीलाम्बर पीताम्बर जल समृद्धि योजना में आवश्यक दस्तावेज
(Neelambar Pitambar jal Samridhi Yojana Required Documents)
मूल निवासी प्रमाण पत्र :-
इस योजना के लाभार्थियों को अपना मूल निवासी प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न करना पड़ सकता है.
आधार कार्ड :-
किसी व्यक्ति की पहचान के लिए उसका आधार कार्ड सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं. इसकी भी आवश्यकता आवेदन फॉर्म भरते समय पड़ सकती हैं.
श्रमिक या मजदूर कार्ड :-
इस योजना का लाभ विशेष रूप से श्रमिकों को दिया जाना हैं, इसलिए उनके पास उनका श्रमिक या मजदूर कार्ड होना अनिवार्य होगा.
पते का प्रमाण :-
इस योजना में श्रमिक को यह दर्शाना होगा कि वह किस क्षेत्र में रहता है. यानि उन्हें अपने स्थायी पते का प्रमाण भी आवेदन फॉर्म में ऐड करना पड़ सकता है.
प्रवासी प्रमाण पत्र :-
इस योजना में यदि कोई प्रवासी व्यक्ति सम्मिलित होता हैं तो उसे भी अपना प्रवासी होने का प्रमाण देना होगा.
नीलाम्बर पीताम्बर जल समृद्धि योजना में आवेदन कैसे करें
(How to Apply for Neelambar Pitambar jal Samridhi Yojana)
इस योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया की जानकारी झारखंड सरकार द्वारा अब तक नहीं दी गई हैं. आने वाले कुछ समय में इस योजना के आवेदन फॉर्म को जारी किया जा सकता हैं, तब आपको हमारे इस लेख के माध्यम से जानकारी मिल जाएगी.
अतः इस तरह से झारखण्ड सरकार ने 1 योजना से कई लोगों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है. इससे एक तरफ जहाँ झारखण्ड राज्य के ग्रामीण इलाकों के बेरोजगार श्रमिकों को रोजगार मिलेगा, तो वहीँ दूसरी ओर यहां के पिछड़े इलाकों का विकास हो सकेगा.