पीएम श्रमयोगी एवं लघु व्यापारी मानधन पेंशन योजना के तहत पंजीयन की शुरुवात

प्रधानमंत्री पेंशन योजना (PMSYM और NPS Traders) के तहत पंजीयन की शुरुवात 30 Nov से 6 Dec, जिसमें मिलेंगे 36 हजार रुपये सालाना 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विभिन्न प्रकार की पेंशन योजनाओं का शुभारंभ किया गया है. इसी दिशा में इस पेंशन कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए श्रमिक मंत्रालय में एक सप्ताह का कार्यक्रम शुरू किया है जिसके अंतर्गत वे  लोगों को पेंशन योजना के प्रति जानकारी देंगे और ज्यादा से ज्यादा लोग इस योजना का लाभ ले सके इसलिए उनका आवाहन करेंगे. साथ ही इस पूरे 1 हफ्ते में इन पेंशन योजनाओं के अंतर्गत पंजीयन प्रक्रिया को आसान बनाया गया है जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इस योजना का लाभ ले सके और आसानी से पंजीयन करवा सके.

PM Pension Yojana Registration Form

इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना एवं प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना जिसे नेशनल पेंशन स्कीम फॉर ट्रेडर्स एंड सेल्फ एंप्लॉयड पर्सन भी कहा जाता है, व्यापक तौर पर लांच किया जाएगा जिससे इस योजना के अंतर्गत शामिल होने वाले लोग आसानी से इस योजना का हिस्सा बन सकें और लाभ उठा सकें.

मंत्रालय ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत एक करोड़ लाभार्थी एवं प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना के अंतर्गत 5000000 लाभार्थी के शामिल होने की सम्भावना हैं.

इस योजना के बारे में लोगों को जानकारी मिल सके इसी लिए 1 सप्ताह का प्रोग्राम शुरू किया गया है. यह प्रोग्राम 30 नवंबर से 6 दिसंबर तक चलाया जाएगा जिसके अंतर्गत जो लोग इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं वह अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं.

इस योजना को सही तरह से क्रियान्वित करने के लिए 3.5 लाख कॉमन सर्विस सेंटर पर इस योजना को लांच किया गया है ताकि लाभार्थी इन कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर अपना पंजीयन करवा सके. लाभार्थी को इस योजना के अंतर्गत अपना आधार कार्ड एवं कोई भी सेविंग बैंक अकाउंट अथवा जनधन अकाउंट की जानकारी देना होगा और एक फॉर्म भरते ही इस योजना के अंतर्गत पंजीयन हो जाएगा.

योजना के अंतर्गत लाभार्थी को साठ वर्ष की आयु से लेकर उसकी मृत्यु तक सरकार द्वारा पेंशन दिया जाएगा जिसके लिए लाभार्थी को प्रतिमाह 55 रुपये से लेकर 200 रुपये के बीच का प्रीमियम अमाउंट भरना होगा. यह प्रीमियम अमाउंट लाभार्थी के पंजीयन के समय की आयु पर निर्भर करता है अर्थात वह जिस आयु में इस योजना के अंतर्गत शामिल हुआ है, उसके अनुसार उसे प्रतिमाह प्रीमियम भरना होगा. इसके बाद लाभार्थी को 60 वर्ष की आयु के बाद प्रति वर्ष 36000 रुपये  पेंशन के रूप में मिलेगा.

इस योजना के अंतर्गत पति एवं पत्नी अलग अलग पंजीयन करवा सकते हैं जिसके उन्हें अलग-अलग प्रीमियम भरने होंगे. इस तरह पति एवं पत्नी अपनी 60 वर्ष की आयु के बाद 3-3 हजार रुपए प्रतिमाह पेंशन के रूप में प्राप्त कर सकते हैं. इस तरह उनके परिवार में 6000 रुपये प्रति माह पेंशन के रूप में उन्हें प्राप्त होगा, परंतु अगर पति अथवा पत्नी में से किसी की मृत्यु हो जाती है तो अन्य को 4500 रुपए पेंशन के रूप में प्राप्त होंगे अर्थात अगर पति की मृत्यु होती हैं तो उसकी पत्नी को पति की आधी पेंशन मिलेगी यानि कि उसकी 3000 रुपये एवं पति की 1500 रुपये.

इस योजना के अंतर्गत आयुष्मान भारत के लाभार्थी, मनरेगा में शामिल मजदूर वर्ग, आशा वर्कर, सेल्फ हेल्प ग्रुप के सदस्य एवं आंगनवाड़ी वर्करों को भी शामिल किया जाएगा. इस तरह माना जा रहा है कि इन सभी को मिलाकर 7000000 लोग इस योजना में शामिल हो सकेंगे.

लेबर सेक्रेटरी श्री हीरालाल समरिया ने यह बताया कि इस 1 हफ्ते के प्रोग्राम में जो सीएससी सेंटर 100 से अधिक लोगों का पंजीयन करवाता है, उन्हें सरकार की तरफ से ज्यादा इंसेंटिव दिया जाएगा. लेबर सेक्रेटरी ने यह भी कहा है कि उन्हें आशा है कि सभी राज्य और इसमें शामिल जिले इस योजना के अंतर्गत सरकार की मदद करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस योजना में जोड़ने में सहायता पहुंचाएंगे.

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