मध्यप्रदेश रोजगार सेतु योजना 2020-21 (MP Rojgar Setu Yojana in Hindi) (प्रवासी पंजीयन, पंजीकरण फॉर्म ऑनलाइन, पात्रता, जॉब कार्ड) (Rojgar Setu Registration MP in hindi, Eligibility, Samagra Portal)
कोरोना वायरस की वजह से देश में प्रवासी मजदूरों का आवागमन का कार्य पिछले एक महीने से चल रहा है. जिसके चलते अपने राज्यों में लौटे प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के लिए राज्य सरकारें कई योजनायें ले कर आ रही हैं. ऐसी ही एक योजना मध्यप्रदेश सरकार ने प्रवासी मजदूरों को रोजगार प्रदान करने के लिए शुरू की हैं जिसका नाम हैं ‘मध्यप्रदेश रोजगार सेतु योजना’. इस योजना के तहत प्रवासी मजदूरों का सर्वे कर उन्हें उनके कौशल के अनुसार सूची में विभाजित कर उस क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्रदान किये जायेंगे. इस योजना में शामिल होने के लिए प्रवासी मजदूर किस तरह से आवेदन कर सकते हैं. यह जानकारी आपको इस लेख में मिल जाएगी. इसके लिए इसे अंत तक पढ़ें.

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मध्यप्रदेश रोजगार सेतु योजना
योजना का नाम | रोजगार सेतु योजना |
राज्य | मध्यप्रदेश |
लांच की तारीख | 27 मई, 2020 |
लांच की गई | मुख्मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा |
लाभार्थी | प्रवासी मजदूर |
संबंधित विभाग | श्रमिक विभाग |
रजिस्ट्रेशन की तारीख | 27 मई से 3 जून तक |
अधिकारिक पोर्टल | समग्र पोर्टल |
मध्यप्रदेश रोजगार सेतु योजना की विशेषताएं एवं लाभ
योजना का उद्देश्य :-
इस योजना का मुख्य उद्देश्य हैं जिन मजदूरों को जिस कार्य में कौशल एवं अनुभव हैं, उसी कार्य में उन्हें रोजगार प्रदान किया करना.
बेरोजगार मजदूरों को सहायता :-
इस योजना के तहत बेरोजगार मजदूरों एवं उद्मियों को रोजगार के अवसर प्रदान किये जाने के रूप में सहायता प्रदान की जाएगी.
आर्थिक स्थिति में सुधार :-
इस योजना के चलते प्रवासी बेरोजगार मजदूरों की आर्थिक स्थिति के साथ – साथ बेरोजगारी के स्तर में काफी सुधार आ सकता है.
मनरेगा के तहत रोजगार :-
इस योजना में रजिस्टर करने वाले मजदूरों को मनरेगा के तहत रोजगार प्रदान किया जायेगा.
गरीब कल्याण योजना के तहत निशुल्क खाद्दान्न :-
इस योजना के लाभार्थी प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त में खाद्दान्न भी प्राप्त कर सकेंगे.
कुल लाभार्थी :-
इस योजना का लाभ अपने राज्य में वापस आने वाले लगभग 6.5 लाख प्रवासी मजदूरों को प्रदान किया जाना है, आने वाले समय यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है. क्योकि उम्मीद की जा रही हैं कि आने वाले समय में म्ध्यप्रदेश में वापस आने वाले प्रवासी मजदूरों की संख्या 13 लाख या उससे भी ज्यादा हो सकती हैं.
मध्यप्रदेश रोजगार सेतु योजना के तहत दिये जाने वाले रोजगार
इस योजना के तहत लाभार्थियों को निम्न क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त किया जायेगा –
- भवन और अन्य निर्माण में
- ईट भट्टा माइनिंग
- कपड़ा
- फैक्ट्री
- कृषि और संबंधित गतिविधियां
- अन्य सरकारी क्षेत्र आदि.
मध्यप्रदेश रोजगार सेतु योजना में पात्रता मापदंड
मध्यप्रदेश का निवासी :-
इस योजना का लाभ मध्यप्रदेश के वे प्रवासी मजदूर उठा सकते हैं, जोकि यहां के मूल निवासी है.
बेरोजगार मजदूर :-
इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी का एक मजदूर के साथ – साथ बेरोजगार होना भी आवश्यक है.
समग्र आईडी :-
लाभार्थी की समग्र आईडी होना भी आवश्यक है. यदि उसकी समग्र आईडी नहीं है, तो समग्र पोर्टल पर उनकी समग्र आईडी जनरेट की जायेगी.
मध्यप्रदेश रोजगार सेतु योजना में आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
मूल निवासी प्रमाण पत्र :-
बाहर से आने वाले प्रवासी मजदूरों के पास उनका मध्यप्रदेश के मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है.
श्रमिक कार्ड :-
यह साबित करने के लिए कि लाभार्थी एक मजदूर हैं, उसे अपना मजदूर या श्रमिक कार्ड दिखाना बहुत आवश्यक है.
अनुभव का प्रमाण :-
चुकी इस योजना में अनुभवी प्रवासी मजदूरों को लक्षित किया जा रहा हैं, इसलिए लाभार्थी के पास उन्होंने जिस क्षेत्र में काम किया था उसका प्रमाण होना आवश्यक है.
समग्र आईडी :-
लाभार्थी की समग्र आईडी की भी आवश्यकता आवेदन के दौरान पड़ेगी इसलिए आवेदक इसे भी सुरक्षित करके रख लें.
आधार कार्ड एवं पहचान प्रमाण पत्र :-
इस योजना के लाभार्थी की पहचान के लिए आवश्यक हैं कि लाभार्थी के पास उसका आधार कार्ड एवं पहचान प्रमाण पत्र हो.
पासपोर्ट आकर की फोटो :-
मध्यप्रदेश की इस योजना में लाभार्थी को रजिस्ट्रेशन के दौरान पासपोर्ट आकार की फोटो की भी आवश्यकता होगी.
मध्यप्रदेश रोजगार सेतु योजना के आवेदन की प्रक्रिया
- इस योजना में आवेदन करने से पहले आपको बता दें कि जिन प्रवासी मजदूरों की समग्र आईडी नहीं है. उनकी निर्धारित प्रक्रिया के तहत समग्र आईडी जनरेट की जाएगी.
- इसके बाद समग्र पोर्टल पर ही लाभार्थी मजदूरों के सर्वे, सत्यापन एवं पंजीकरण का कार्य शुरू होगा.
- सर्वे करते समय श्रमिकों का आधार कार्ड नंबर एवं समग्र आईडी समग्र पोर्टल पर अंकित होनी आवश्यक है. यह सर्वे सत्यापन एवं पंजीकरण का कार्य उन श्रमिकों के लिए किया जायेगा, जोकि ‘मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना’ और ‘भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल’ के तहत पंजीयन पात्रता पर खरा उतरते हों.
- सर्वे सत्यापन एवं पंजीयन के कार्य की जिम्मेदारी ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत के सचिव एवं नगरीय क्षेत्र में वार्ड प्रभारी की होगी. वे लाभार्थी के पंजीयन करने में उनकी सहायता भी करेंगे.
- इस कार्य का मार्गदर्शन जिला कलेक्टर के द्वारा किया जायेगा. इसके लिए अलग – अलग क्षेत्रों में अलग – अलग अधिकारीयों की भी नियुक्ति की गई है, जैसे ग्रामीण क्षेत्र के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगरीय क्षेत्र के लिए मुख्य नगरपालिका अधिकारी एवं नगर निगमों के लिए निगम आयुक्त अधिकारी आदि.
इस तरह से मध्यप्रदेश का प्रवासी मजदूर रोजगार का अवसर प्राप्त कर सकता है, जोकि राज्य सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से सुनिश्चित किया जा रहा है.